1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतिम मौका
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया है। यह स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से अलग है और कर्मचारियों को पेंशन प्रणाली चुनने का अवसर देती है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार:
UPS का लाभ लेने के इच्छुक केंद्रीय कर्मचारी
30 नवंबर तक अपनी पसंद दर्ज कर दें
इसके बाद विकल्प चुनने की अनुमति समाप्त हो सकती है
यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रिटायरमेंट के बाद अधिक स्थिर और पारदर्शी पेंशन चाहते हैं। पेंशन प्रणाली बदलने से भविष्य की आय पर असर पड़ सकता है, इसलिए कर्मचारियों को समय रहते निर्णय लेना जरूरी है।
2. आयकर से जुड़े जरूरी काम: समयसीमा का पालन जरूरी
30 नवंबर आयकर से संबंधित औपचारिकताओं की अंतिम तारीख भी है। खासतौर पर TDS से जुड़े दस्तावेज और रिपोर्टें इसी तारीख तक आयकर विभाग को जमा करनी होती हैं।
अक्टूबर महीने में कटे TDS से संबंधित निम्न रिपोर्टें अनिवार्य रूप से जमा करानी होंगी:
सेक्शन 194-IA: संपत्ति की बिक्री-खरीद पर काटा गया TDS
सेक्शन 194-IB: किराए पर TDS
सेक्शन 194M: व्यक्तिगत भुगतान पर TDS
सेक्शन 194S: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टोकरेंसी) पर TDS
इसके अलावा:
अंतरराष्ट्रीय लेन-देन या
शंका-जनक मूल्य निर्धारण (Transfer Pricing)
से जुड़े करदाताओं के लिए सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख भी यही है।
इन रिपोर्टों को समय पर जमा न करने पर भारी पेनल्टी और नोटिस की संभावना रहती है। इसलिए करदाताओं और व्यवसायियों को समयसीमा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ की अंतिम तारीख
पेंशन पाने वाले करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है। पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने पर अगले महीने से पेंशन रुक सकती है
वरिष्ठ नागरिक इसे बैंक जाकर जमा कर सकते हैं
चलने-फिरने में असमर्थ लोगों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सुविधा भी उपलब्ध है
Doorstep बैंकिंग के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से कुछ ही मिनटों में घर बैठे जमा किया जा सकता है, जिसे सबसे सुविधाजनक विकल्प माना जाता है।
नवंबर के अंत तक सावधानी बरतना क्यों जरूरी?
इन तीनों प्रक्रियाओं का सीधा प्रभाव आर्थिक लाभ, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता, पेंशन की नियमितता और आयकर अनुपालन पर पड़ता है। ऐसे में:
देरी पेंशन रोक सकती है
आयकर लेट-फाइलिंग पर भारी जुर्माना लग सकता है
यूपीएस का विकल्प चुनने का मौका हाथ से निकल सकता है
सरकार के अनुसार, समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है ताकि कोई नागरिक असुविधा का सामना न करे।
निष्कर्ष
30 नवंबर की अंतिम तारीख कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रियाओं का केंद्र बन चुकी है। ऐसे में हर नागरिक को अपने दस्तावेज, पेंशन संबंधी कार्य और कर औपचारिकताएँ नियमों के अनुसार समय पर पूरा करना चाहिए। समय रहते जानकारी रखना न केवल सुविधाजनक है बल्कि आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है।
