नई दिल्ली । सरकार ने गरीबी रेखा (BPL) के तहत आने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने पेंशन देना है, ताकि उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। ये योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत संचालित होती हैं, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
NSAP एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है, और इसके तहत 5 प्रमुख पेंशन योजनाएं चल रही हैं:
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
यह योजना 60 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए है। 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। आवेदक को BPL परिवार से होना चाहिए।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह, और 80 वर्ष और उससे ऊपर की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। इसके लिए भी आवेदक को BPL परिवार से होना आवश्यक है।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS)
यह योजना गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिनकी उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच है। इन्हें 300 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र और BPL परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है।
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का 18 से 59 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। ऐसे परिवारों को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए मृतक व्यक्ति का मुख्य कमाने वाला होना और परिवार का BPL सूची में होना जरूरी है।
5. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)
इस योजना के तहत उन वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, जो IGNOAPS के पात्र तो हैं, लेकिन किसी कारणवश पेंशन नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए आवेदक की उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनका परिवार BPL सूची में होना चाहिए।
NSAP योजनाओं की खास बातें
इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर पर की जाती है। पेंशन राशि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक या डाक खाते में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक नहीं जा सकता, तो पेंशन राशि सीधे उनके घर तक पहुंचाई जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सरकार ने इन योजनाओं को UMANG ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है, जिससे लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
UMANG App डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
“NSAP” सर्च करें और “Apply Online” पर क्लिक करें।
अपनी जानकारी, बैंक डिटेल और फोटो भरकर आवेदन सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और वे सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें।
