
नर्मदापुरम 02,जनवरी,2026(हिन्द संतरी ) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में मतदात सूची गहन पुनरीक्षण के कार्य में जिन मतदाताओं का डाटा एसआईआर में नहीं मिल पाया है उनको नोटिस देकर दस्तावेज देने के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं। इसी कार्य में आज विधान सभा होशंगाबाद के मतदान केन्द्र क्रमांक 25 एवं 26 में बीएलओ सुपरवाईजर रामकुमार गौर, बीएलओ अनीता शर्मा के द्वारा मतदाताओं को नोटिस तामील कराने का कार्य किया गया। श्री गौर ने बताया कि जिन मतदाताओं के डाटा नहीं मिले हैं उन्हें नोटिस तामील किये गये हैं।
अनुविभागीय कार्यालय में आकर मतदाताओं को निर्धारित तिथियों में 13 दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज देना होगा इन दस्तावेजों में 1. किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र/पेंशन संदाय आदे2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ 13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। 4. पासपोर्ट 5. मान्यता प्राप्त बोडौँ/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाणपत्र 6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र 7. वन अधिकार प्रमाणपत्र 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.पि.व/अनु. जाति/अनु. जनजाति या अन्य कोई जाति प्रमाणपत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी विद्यमान हो)। 10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र । 12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/Vol.।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ॥) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे। 13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश। उक्त दस्तावेज में किसी भी दस्तावेज के उपलब्ध कराने के पश्चात मतदाता का नाम मतदाता सूची में यथावत रखा जावेगा।
