
नर्मदापुरम12,जनवरी,2026(HIND SANTRI) अज्ञात वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या गंभीर घायल होने की स्थिति में शासन द्वारा प्रतिकर देने के प्रावधान हैं इस संबंध में विवेचना के दौरान एक माह की विवेचना में वाहन का पता न चलने पर संबंधित थाने द्वारा पीड़ित को या उसके परिजनों को इससे अवगत कराते हुए है इस योजना के संबंध में सूचित किया जाता है ताकि वह इस आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकें इस जिले में अक्टुबर 23 से अब तक कुल 31 प्रकरण अज्ञात वाहनों से दुर्घटना की घटित हुई है जिसमें पुलिस द्वारा पीड़ितों या उनके परिजनों को सूचित किए जाने के उपरांत भी मात्र 4 प्रकरणों में आवेदन किया गया है पुलिस अधीक्षक श्री साईंकृष्ण एस थोटा और अतिo पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा लंबित 27 प्रकरणों में भी परिजनों के माध्यम से आवेदन कराने का प्रयास किया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत संबंधित थाने की पुलिस संपर्क कर योजना हेतु आवेदन कराएगी एवं आवश्यकता अनुरूप दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी
उल्लेखनीय है कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के दौरान अनेक नागरिकों की मृत्यु एवं गंभीर चोट के प्रकरण सामने आते हैं। पूर्व में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से 25 हजार रूपए की राशि दी जाती थी। वर्तमान में इसके स्थान पर “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022” लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इस योजना के अंतर्गत अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
पीड़ित/आश्रित निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल के उपचार संबंधी दस्तावेज, घायल/मृतक की पहचान एवं पते से संबंधित अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर की प्रति, मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गंभीर चोट की स्थिति में एमएलसी रिपोर्ट एवं अंतिम प्रतिवेदन तहसीलदार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। दावा अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा 30 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर द्वारा 15 दिवस के भीतर आदेश पारित कर सहायता राशि का भुगतान कराया जाएगा तथा प्रकरण की रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी।
यातायात पुलिस नर्मदापुरम द्वारा आमजन से अपील की गई है कि हिट एंड रन (अज्ञात वाहन से घटित दुर्घटना) से संबंधित सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत पुलिस एवं प्रशासन से संपर्क करें , ताकि पात्र पीड़ितजन समय पर योजना से सहायता राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
