
नर्मदापुरम05 ,फरवरी,2026(हिन्द संतरी) नीलेश यादव द्वारा – क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) नर्मदापुरम श्रीमती रिंकु शर्मा द्वारा बुधवार को सोहागपुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस स्कूली छात्रों द्वारा वाहन चलाने संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु सेंट पैट्रिक स्कूल, सोहागपुर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। जांच के दौरान आरटीओ ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस तथा बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों से आने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल परिसर में वाहन खड़ा करने की अनुमति न दी जाए। साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 199A के अंतर्गत किशोरों द्वारा किए गए मोटर यान संबंधी अपराधों के लिए अभिभावकों को उत्तरदायी मानने के प्रावधान की जानकारी पालकों तक पहुंचाने तथा ऐसे मामलों में अभिभावकों से शपथ पत्र (एफिडेविट) लेने के निर्देश भी दिए गए।
कार्यवाही के दौरान स्कूल परिसर में खड़ी एक बस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर वाहन की फिटनेस तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई। इसके अतिरिक्त लंबे समय से बिना परमिट, बिना बीमा और बिना फिटनेस संचालित दो स्कूली वाहनों के विरुद्ध कुल 22 हज़ार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इसी दौरान स्कूल परिसर में खड़ा एक अपंजीकृत दोपहिया वाहन भी पाया गया, जिस पर 2 हज़ार रुपए का चालान किया गया।
आरटीओ श्रीमती रिंकु शर्मा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि का गंभीर कारण भी बन सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए बिना गियर वाले एवं 50 सीसी तक क्षमता वाले वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
