
नर्मदापुरम 20,फरवरी,2026(हिन्द संतरी /नीलेश यादव माखननगर ) बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति की कार्यवाही के उद्देश्य से गुरुवार को माखन नगर में संयुक्त जन जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रम विभाग के नेतृत्व में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। भ्रमण के दौरान विनोद बघेल की फल फ्रूट की दुकान में एक 11 वर्षीय बालक कार्यरत पाया गया। प्रकरण में श्रम निरीक्षक सरिता साहू द्वारा अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही कर बालक को बाल श्रम से विमुक्त करा कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस कार्यवाही में सीडीपीओ सुषमा चौरसिया बी आर सी श्याम सिंह पटेल सुपरवाइजर अनुराधा असवारे माखन नगर थाने से उप निरीक्षक कमलेश ठाकुर आरक्षक अनिल तुमराम विशेष किशोर पुलिस इकाई से प्रधान आरक्षक भुजराम सिंह उपस्थित रहे। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालकों का किसी भी प्रकार के कार्यों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक श्रेणी के कार्यों जैसे खाने, ज्वलनशील पदार्थों. विस्फोटकों एवं अन्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं में नियोजन करना कानूनन अपराध है। उल्लंघन पाए जाने पर दोषी नियोजक को न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 20 हज़ार से अधिकतम 50 हज़ार तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।
