
नर्मदापुरम 24 फरवरी 2024 (हिन्द संतरी) दो माह पूर्व नर्मदापुरम कृषि विभाग में 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस द्वारा दबोचे गए उपसंचालक जेआर हेडाऊ का मामला विधानसभा में गूंजा जब आज हरदा विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री से प्रश्न किया कि नामदेव हेडाऊ व उनके भाई द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर /प्रस्तुत कर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उपसंचालक के पद पर शासकीय सेवा प्राप्त की गई? यदि हाँ, तो संबंधित के जाति प्रमाण पत्र की जांच किस स्तर पर कराई गई? जांच छानबीन समिति द्वारा उसे फर्जी अमान्य घोषित किया गया है, क्या? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट पर जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सेवा समाप्ति/निलंबन वेतन वसूली सहित क्या दंडात्मक कार्यवाही क्या की गई? थाना जहांगीराबाद में दर्ज अपराध क्रमांक 0619/2016 दिनांक 01.07.2016 में अब तक जांच एवं अभियोग पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि कार्यवाही लंबित है तो विलंब के कारण क्या है तथा समय-सीमा सहित क्या कार्यवाही की जावेगी? (ह.) उक्त प्रकरण में विभाग के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका है? क्या विभाग द्वारा जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
विधायक श्री दोगने के सवालों के जबाव में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने आरोप को स्वीकारते हुए बताया कि अपर आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. के पत्र क्रमांक जा.प्र. समिति/1025/2012/6973 दिनांक 18-03-2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन हेतु गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा नामदेव हेडाऊ एवं जानराव हेडाउ के प्रकरण में दिनांक 19-02-2016 को पारित निर्णय अनुसार कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 554/89 दिनांक 25-03-1992 से जारी हलवा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर विधि अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थगन के अधीन विचाराधीन होने से दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस उपायुक्त, जोन 01, भोपाल के पत्र क्रमांक/पु.उप./जोन-1/न.पु/भो/री-657/2024 दिनांक 0387 2024 द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार याना जहांगीराबाद भोपाल में दर्ज अपराध क्रमांक 0619/2016 दिनांक 01.07.2016 के संबंध में रिट पिटीशन 6092/16, 6090/16 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्टे जारी रखने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण वर्तमान में विचारण में है।
