
नर्मदापुरम 25 फरवरी 2026 (हिन्द संतरी ) नर्मदापुरम के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सौतासरन शर्मा ने परख साख सहकारी मर्यादित नर्मदापुरम (पंजीयन क्र. जेआरबी/स्वायत/2009/05) द्वारा नागरिकों की जमा राशि के भुगतान न करने के संबंध में कलेक्टर नर्मदापुरम एवं उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारिता, नर्मदापुरम को विगत पांच वर्षों में प्राप्त हुई शिकायतों के बाद कार्रवाही न किये जाने को गंभीरता से लिया और विधानसभा सदन में यह मामला उठाते हुए सहकारिता मंत्री को लपेटे में लिया और उक्त समिति से जुड़ी संपत्तियों का विक्रय कर पीडित उपभोक्ताओं को राशि वापस करने की वकालत की।
श्री शर्मा ने सहकारिता मंत्री से प्रश्न किया कि उपरोक्त संबंध में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की और परख सहकारी समिति के सदस्यों एवं उनके पहचानकर्ताओं एवं जमानतदारों की नाम पते सहित जानकारी दें सहकारिता विभाग से पंजीयन संपत्ति की क्या स्थिति है और समिति के पदधिकरिओन पर क्या कार्यवाही की है| इसपर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सदन में जानकारी देते हुए स्वीकार किया कि सदस्यों के पहचानकर्ताओं एवं जमानतदारों की जानकारी तथा पंजीयनकर्ता की संपति की जानकारी प्राप्त करने संबंधी नियम नहीं होने से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है तथा उपायुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक शिका/2025/2054 नर्मदापुरम दिनांक 22/10/2025 से विस्तृत जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया है, जांच प्रक्रियाधीन है।
