मामला खंडवा के पदमनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, सिंघाड़ तलाई इलाके में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका निकाह मार्च 2021 में उसी मोहल्ले में रहने वाले सलमान से हुआ था। शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन करीब छह महीने बाद पति और ससुराल पक्ष का व्यवहार बदलने लगा। महिला का आरोप है कि पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और सास-ससुर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
पीड़िता के मुताबिक एक दिन मामूली कहासुनी के बाद पति ने गुस्से में तीन बार “तलाक-तलाक-तलाक” कह दिया और उसे मायके छोड़ आया। इसके बाद वह उसे लेने कभी नहीं आया। महिला का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से वह मायके में ही रह रही है और अब उसे पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली है और घर में दूसरी पत्नी को ले आया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पति जिला अस्पताल में आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति सलमान, सास नसरीन और ससुर शेख रफीक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने आरोपियों पर दहेज प्रताड़ना, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक को अपराध माना गया है और दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
पदमनगर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि उसे ससुराल पक्ष से काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अब उसे इंसाफ चाहिए।
Keywords: खंडवा ट्रिपल तलाक केस, तीन तलाक मामला, पति पर FIR, मुस्लिम महिला अधिनियम, खंडवा पुलिस, दहेज
