नई दिल्ली। 29 अक्टूबर 2025:1 नवंबर 2025 से बैंकिंग, नॉमिनेशन और पेंशन से जुड़ी कई अहम व्यवस्थाएँ बदलने जा रही हैं। सरकार और आरबीआई के नए दिशा-निर्देश आम जनता, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं कौन से चार बड़े बदलाव आपकी जेब और सुविधाओं को प्रभावित करेंगे।
1. पेंशनभोगियों के लिए ‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करने की नई तिथि
अब सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स को अपना Life Certificate हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा कराना होगा।अगर तय समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है।80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए राहत की बात यह है कि वे 1 अक्टूबर से ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बीमार या चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनभोगियों के घर जाकर प्रमाण पत्र बनाने में सहायता की जाए।
2. बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी रखने की सुविधा
ग्राहकों को अब बैंक खातों और जमा राशियों के लिए चार तक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी।
पहले यह सीमा सिर्फ एक या दो तक सीमित थी।
ग्राहक अब यह भी तय कर सकेंगे कि हर नॉमिनी को कुल राशि में से कितना प्रतिशत हिस्सा मिले — जैसे 25%-25% या अपनी पसंद के अनुसार कोई भी अनुपात।इस बदलाव से भविष्य में क्लेम विवादों में कमी आने की उम्मीद है।
3. बैंक लॉकर में ‘सीक्वेंशियल नॉमिनेशन’ का नया नियम
अब बैंक लॉकर धारक क्रमिक नॉमिनेशन (Sequential Nomination) का विकल्प चुन सकेंगे।
यानि, लॉकर होल्डर की अनुपस्थिति में पहले किस नॉमिनी को एक्सेस मिलेगा — यह ग्राहक पहले से तय कर सकेंगे।
यह सिस्टम लॉकर से जुड़ी विवादों और विलंब को घटाने में मदद करेगा।
4. सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम बदलने की नई अंतिम तिथि
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
अब सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक अपनी स्कीम बदल सकते हैं।
यह बदलाव कर्मचारियों को बेहतर विकल्प और स्थिर रिटायरमेंट सुरक्षा प्रदान करेगा।
इन चार बड़े बदलावों से वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी।
ग्राहकों और पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे समय पर अपने दस्तावेज़ और नॉमिनेशन अपडेट कर लें, ताकि किसी प्रकार की रुकावट या नुकसान से बचा जा सके।
