नीलेश यादव जिला ब्यूरो
सिवनी मालवा में चला बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त जागरूकता अभियान
नर्मदापुरम 06,अगस्त,2026 (हिन्द संतरी ) बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति के उद्देश्य से गुरुवार को जिला टास्क फोर्स द्वारा सिवनी मालवा में संयुक्त जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान श्रम विभाग के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया गया। अभियान में पुलिस विभाग से मनीष गुर्जर, महिला एवं बाल विकास विभाग से सीमा सुनोरिया एवं राजदा शाहीन, शिक्षा विभाग से ओमप्रकाश धनकर तथा किशोर पुलिस इकाई से भुजराम सिंह शामिल रहे।
भ्रमण के दौरान दुकानदारों एवं आमजन को बाल श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। श्रम निरीक्षक श्रीमती ज्योति पी.ए. ने बताया कि 14 वर्ष तक के बालकों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को चाय-नाश्ते की दुकान, ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों एवं अन्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं में लगाना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बालकों का किसी संस्थान में नियोजन एवं किशोर श्रमिकों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
श्रम निरीक्षक ने बताया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी नियोजक को न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 20,000 से अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ दिए जाने का प्रावधान है।
जिला टास्क फोर्स ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम की जानकारी मिले तो तुरंत श्रम विभाग या पुलिस को सूचित करें।
