
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ बैठक संपन्न
नर्मदापुरम/20,नवम्बर,2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। यह लोक अदालत वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत होगी जो तहसील स्तर के न्यायालयों, सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण भारत में आयोजित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा की अध्यक्षता में एवं न्यायाधीश / सचिव श्री विजय कुमार पाठक की उपस्थिति में गुरूवार 20 नवम्बर 2025 को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु तैयारियों के संबंध में विद्युत विभाग, नगर पालिका, बी.एस.एन.एल. एवं शासकीय/अशासकीय बैंक के अधिकारीगण के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं बैंकों के शाखा प्रबंधकों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को रखने एवं निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के सचिव श्री विजय कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगें तथा आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर निपटाये जायेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि के मामलें रखे जायेंगें, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे है, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा, जिनमें जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेगें, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी प्रदान की जायेगी।
