अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी का मामला उठाया
नर्मदापुरम 2दिसम्बर 2025(हिन्द संतरी) शीतकालीन विधानसभा सत्र में होशंगाबाद-नर्मदापुरम के विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने सदन में मुख्यमंत्री से प्रश्न किया की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शासकीय अधिकारियों एवं शासन के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, सामाजिक विद्वेष फैलाने के संबंध में महेश मौर्य द्वारा पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम को दिनांक 02.06.2025 को, सौरभ मेहरा द्वारा नगर निरीक्षक, इटारसी को दिनांक 12.06.2025 को एवं अ.जा.क. बाना, नर्मदापुरम में श्रीमती कोमल नागले द्वारा मई/जून/जुलाई 2025 में आवेदन दिया गया था उक्त तीनों शिकायतों पर की गई कार्यवाही की पृथक-पृथक जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वीकारा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शासकीय अधिकारियों एवं शासन के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, सामाजिक विद्वेष फैलाने के सबंध में महेश मौर्य द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम को दिनांक 06.06.2025 को शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तथा श्री सौरभ मेहरा दवारा नगर निरीक्षक इटारसी को दिनांक 12.06.2025 को शिकायत आवेदन पत्र दिया गया किन्तु आवेदिका श्रीमती कोमल नागले द्वारा माह मई/जून/जुलाई 2025 में कोई भी शिकायत आवेदन पत्र थाना अ.जा.क. नर्मदापुरम में दिया जाना नहीं पाया गया। आवेदक महेश मौर्य की शिकायत की जांच थाना प्रभारी (अ.जा.क.) नर्मदापुरम से कराई गई तब जाँच के दौरान आवेदक डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जाँच पर थाना कोतवाली नर्मदापुरम में दिनांक 09.07.2025 को अपराध क्रमांक 0488/25 बारा 253 (2) बीएनएस को पंजीबद्ध कर विवेचना में ले चुके है जो वर्तमान में विवेचनाधीन हैं।
चूँकि आवेदक डॉ. सीतासरन शर्मा विधायक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र एवं आवेदक महेश मौर्य व श्री सौरभ मेहरा द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन पत्र की विषयवस्तु समान होने से अन्य दोनों आवेदक महेश मौर्य व सौरभ मेहरा का शिकायत आवेदन पत्र नस्तीबद्ध कराये जाने हेतु प्रतिवेदन, थाना प्रभारी (अ.जा.क.) के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
