नई दिल्ली । हाईकोर्ट में सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत राशि के भुगतान के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण बहस हुई। उनके वकील ने अदालत को बताया कि वे 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के जरिए जमा करने को तैयार हैं, लेकिन जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यह राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट डीडी के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।
अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि पहले ही 25 लाख रुपए का एक डीडी जमा हो चुका है और 75 लाख रुपए का दूसरा डीडी भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित समय, यानी दोपहर 3 बजे तक डीडी के रूप में जमा कराई जाए। जस्टिस शर्मा ने दोहराया कि न्यायालय के आदेशों का पालन तय प्रारूप में ही किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
निर्धारित समयसीमा के भीतर शेष राशि जमा होने के बाद अदालत ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस तरह अदालत की सख्ती के बावजूद शर्तों का पालन करने पर उन्हें राहत मिल गई। मामले में आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी, लेकिन फिलहाल भुगतान की शर्त पूरी होने से अभिनेता जमानत पर बाहर आ गए हैं।
