
नर्मदापुरम 24 फरवरी,2026 (हिन्द संतरी) विधानसभा सदन भोपाल में आज मैहर के विधायक श्रीकान्त चतुर्वेदी के द्वारा सहकारिता मंत्री से जबाव चाहा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम प्रभावशील है? यदि हाँ, तो क्या सेवा नियमों के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में बैंक संवर्ग के पदस्थ समिति प्रबंधकों की गोपनीय चरित्रावली पर प्रथम मतांकन के लिए संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रशासक के स्तर पर टिप्पणी प्रारम्भ करने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितने जिलों में मतांकन के संबंध में विहित प्रावधान का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दी जावे।
विधायक श्री चतुर्वेदी ने यह भी जानना चाहा की इस विषय को लेकर यदि प्रथम मतांकन की प्रक्रिया के लिये सेवा नियमों में विहित प्रावधान का पालन अभी तक नहीं किया गया है, तो क्या निकट भविष्य में अनिवार्य रूप से पालन किये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्वीकार और सदन को अवगत कराया कि प्रदेश के समस्त जिलों में गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन के संबंध में विहित प्रावधान का पालन किया जा रहा हैं।
