
नर्मदापुरम 11 फरवरी 2026 (हिन्द संतरी ) जिले की इटारसी तहसील के पुलिस थाने में 6 फरवरी को नागपुर रेल्वे लाईन आउटर के पास इटारसी में एक अज्ञात मृतिका का शव पड़ा होने की सूचना आबिद पिता जावेद खान उम्र 32 साल निवासी नाला मोहल्ला इटारसी के द्वारा दिए जाने पर इटारसी पुलिस ने मर्ग क्रं. 04/2026 घारा 194 बीएनएसएस का कायम कर जाँच में लिया गया। मर्ग जाँच उपरांत प्रथम दृष्टया पाया गया कि अशात मृतिका की हल्या की गई है जो थाना इटारसी में अपराध क्रं. 17/2026 धारा 103 (1) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया था।
इस अंधे क़त्ल को लेकर पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) इटारसी के मार्गदर्शन में मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात मृतिका एवं अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु – निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला एवं थाना इटारसी का समस्त स्टाफ एवं SDO (P) कार्यालय इटारसी का समस्त स्टाफ एवं थाना प्रभारी पथरोटा उनि संजीप पंवार, एवं सायबर सेल नर्मदापुरम का समस्त स्टाफ, आर.पी.एफ. थाना इटारसी के आरक्षक निर्मल पटेल को विशेष रूप से तैनान कर आरक्षक 749 राजकुमार झपाटे थाना इटारसी, आरक्षक संदीप बादुवंशी (सायबर सेल) को आवश्यक निर्देश दिये गये जिनके पालन में तत्काल इस टीम ने 2000 सीसीटीवी कैमरे के आधार पर संदिग्ध का छायाचित्र व उसके साथ अज्ञात मृतिका कि हत्या के समय पहने हुये कपड़े एवं हत्या के पूर्व छायाचित्र मे पहने हुये कपड़े जिसका छायाचित्र बनवाकर विभिन्न स्थानो व सोशल मीडिया मे माध्यम से प्रकाशित किया गया और मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक टीम को बिहार राज्य के जिला रोहतास थाना कच्छवा भेवी जहा से संदेही को फुटेज में देखी गई हूलिया के आधर पर अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम रिजवान पिता नेहलब्द्दीन खान उम्र 24 साल निवासी रामपुर भरेथा थाना कच्छवा जिला रोहतास (बिहार) का होना बताया जिसे थाने लेकर आये एवं घटना के संबंध में गहन पुछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया कर लिया
आरोपी रिजवान से अज्ञात मृतिका के संबंध मे पूछा गया जिसने बताया कि उसका नाम रिहाना खातून पिता जासीन खान नि.ग्राम वार्ड क्र.13 पीरूपुरख मोहल्ला भोजपुर (बिहार) का होना बताया। मृतिका रिहाना एवं आरोपी रिजवान पास पास के गाँव के रहने वाले थे जो करिबन 01-02 माह से चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) मे रह रहे थे। मृतिका रिहाना आरोपी रिजवान से शादी करने का बोल रही थी किन्तु आरोपी रिजवान उससे शादी करना नही चाहता था। इस दौरान आरोपी को अहसास हुआ कि मृतिका किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है व संबंध बनाये हुये है। उसने 4 फरवरी को चन्द्रपुर से अपने गाँव के लिये इटारसी पहुंचे जहां रेल्वे स्टेशन पर आरोपी रिजवान ने मृतिका रिहाना से शादी का इंकार किया किन्तु रिहाना ने शादी नही करने पर गाँव जाकर रिपोर्ट करने के बात की जिसपर आरोपी रिजवान ने रिहाना को इटारसी रेल्वे स्टेशन के नागपुर रेल्वे लाइन आउटर के पास यार्ड रोड पर सुनसान स्थान पर फ्रेस होने के बहाने ले जाकर हत्या कर दी थी। आरोपी रिजवान को न्यायालय के समक्ष पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन हेतु 12 फरवरी 2026 तक का पुलिस रिमांड लिया गया है।
