नर्मदापुरम 31 मार्च 2026 (हिन्द संतरी) नर्मदापुरम जिले के पुलिस थाना केसला की सीमा के ग्राम मोरपानी निवासी जंगलसिंह की हत्या के मामले में थाना केसला पुलिस ने 60 घंटे के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा कर 04 आरोपियों को पकड़कर जेल भिजवा दिया है इस समाबंध में पुलिस अधीक्षक साईकृष्णा बोटा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन तथा एसडीओपी इटारसी बीरेन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में निरीक्षक मदन पँवार सहित थाना प्रभारी केसला सहित उनकी टीम के सदस्य सउनि अनंतराम लोधी, आर. 915 हेमराज बाटव, आर. 379 अमित राय, आह. 403 राहुल उपडे, चालक प्र. आर. 675 उमेश रघुवंशी की वेशेष भूमिका रही है ।
पुलिस के मीडिया प्रभारी के अनुसार 27 मार्च 2026 को शाम करीब 07.00 बजे मोरपानी थाना फैसला के जीतेन्द्र कलमे, शिवा, शिवनारायण उर्फ हीने तथा हरिओम सभी जाति कोरकू के व्दारा गांव के ही सुनील कलमे को उसके घर के सामने आंगन में जाकर आरोपी जीतेन्द्र के व्दारा उसकी बहन शिल्पा से मोबाईल क्यो लिया कहकर आरोपी जीतेन्द्र तथा उसके सभी साथी शिवा, शिवनारायण, हरिओम सभी के व्दारा माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी ओर सुनील को लात घुसो से मारपीट कर झगड़ा किया जिसकी आवाज सुनकर पडोसी किराना गुमठी वाले जंगल सिंह दौडकर बीच बचाव करने आया तभी सुनील को उसकी बहन एवं भाभी ने छुड़कर ले गये ।
बाद में चारो आरोपियों के द्वारा मृतक जंगल सिंह को बीच मे क्यो आया कहकर गंदी गंदी गाली गुफ्तार कर मारपीट कर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी एवं जाते जाते बोलकर गए कि सुनील को नहीं बचाता तो तेरी जान नहीं जाती मृतक जंगल सिंह को उसके परिजन डीएसपीएम अस्पताल इटारसी लेकर गये जहां डाक्टर ने जंगलसिंह की मृत्यु हो जाना बताया अस्पताल मेमो पर थाना इटारसी मे मर्ग क्र. 0/26 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर मृतक के शव का पीएम कराया बाद घटनास्थल थाना केसला का होने से मर्ग डायरी दिनांक 28.03.26 को प्राप्त होने पर असल मर्ग क्र. 10/26 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर बारिकी से जांच की गई मर्ग जांच पर से अप.क्र. 35/26 धारा 103(1).296 (बी) 3(5) बीएनस का दिनांक 29.03.2026 को कायम कर विवेचना की गई ।
जिसमें पुलिस जांच में आरोपियान जीतेन्द्र कलमे, शिवा सिलु, शिवनारायण उर्फ डीने उर्फ कल्लू मवासे, हरिओम लबिस्कर को गिरफ्तार किया गया आरोपियो को माननीय न्यायालय इटारसी पेश किया जहां कौर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया ।
