सिवनी (मध्य प्रदेश)।सिवनी के बहुचर्चित 3 करोड़ रुपये के हवाला डकैती मामले में मुख्य आरोपित निलंबित एसडीओपी (SDOP) पूजा पांडे को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। विशेष सत्र न्यायालय ने शनिवार (25 अक्टूबर) शाम को SDOP पूजा पांडे की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत खारिज होने के बाद अब निलंबित अधिकारी को जेल में ही रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का दिया था हवाला
इससे पहले, 24 अक्टूबर को SDOP के अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कई मजबूत तर्क रखे थे। एसडीओपी असीम त्रिवेदी ने जमानत के लिए पूजा पांडे के दो साल के बेटे को मुख्य आधार बनाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि “बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, यह उसका मौलिक अधिकार है।” इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को भी सत्र न्यायालय में रखा गया था।अधिवक्ताओं ने हवाला रुपयों की जब्ती के बाद डकैती की धाराओं में पृथक से केस दर्ज करने जैसे अन्य कानूनी तर्क भी विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष रखे थे।
अभियोजन पक्ष के तर्कों को मिली वरीयता
प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन विभाग के उपसंचालक गोपाल कृष्ण हलधर ने उपस्थित होकर SDOP की जमानत याचिका के खिलाफ सशक्त तर्क प्रस्तुत किए थे। अभियोजन पक्ष के तर्कों को अहम मानते हुए, विशेष सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार शाम को सुनाया गया।न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि हवाला डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले में न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है।
