
फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक
नर्मदापुरम 31,दिसम्बर,2025(हिन्द संतरी ) भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी जिसमें नर्मदापुरम जिले में भी समस्त मतदान केंद्रों सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गए कार्य के पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने समस्त पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने नाम की जांच कर समय-सीमा में आवश्यक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सुच में दर्ज कराये ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा बीएलओ से संपर्क कर दावा आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। उनके माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने/आपत्ति दर्ज करने तथा संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसे फॉर्म-8 के साथ भी घोषणा-पत्र देना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर मतदाताओं को बीएलओ से पावती प्राप्त करना न भूलने की सलाह दी गई है। दावे-आपत्तियों के निराकरण तथा गणना पत्रक के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावली की पात्रता प्रविष्टियों की जांच के उपरांत, कतिपय निर्वाचकों को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक की जाएगी। नोटिस की तामीली के बाद संबंधित मतदाता को निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से भी नाम जोड़ने हेते व्यवस्था की गई है |
