अब ‘टैक्स ईयर’ से होगी पहचान, खत्म होंगे FY और AY
नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव ‘फाइनेंशियल ईयर (FY)’ और ‘असेसमेंट ईयर (AY)’ की जगह एक ही ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट लागू होना है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग और समझने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब अलग-अलग सालों के भ्रम से राहत मिलने की उम्मीद है।
ITR फाइलिंग की समयसीमा में राहत
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में भी बदलाव किया है। जहां सैलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन पहले की तरह बनी रहेगी, वहीं नॉन-ऑडिट केस वाले करदाताओं जैसे फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स को अब 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। इससे उन्हें अतिरिक्त समय का फायदा मिलेगा।
डेरिवेटिव ट्रेडिंग होगी महंगी
फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में निवेश करने वालों के लिए झटका है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है, जिससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। इसका असर शेयर बाजार के सक्रिय निवेशकों पर साफ दिखाई देगा।
HRA क्लेम के नियम हुए सख्त
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट लेने के नियमों को भी सख्त किया गया है। अब कई मामलों में मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को अधिक छूट वाली सूची में शामिल किया गया है।
टैक्स बेनिफिट्स में भी मिली राहत
सरकार ने कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स को राहत भी दी है। खाने-पीने से जुड़े टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाए गए हैं और टैक्स-फ्री गिफ्ट की सीमा में भी इजाफा किया गया है। साथ ही पुराने टैक्स सिस्टम में बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल खर्च पर मिलने वाली छूट भी बढ़ाई गई है।
शेयर और निवेश पर बदले नियम
अब शेयर बायबैक पर टैक्स डिविडेंड के बजाय कैपिटल गेन के रूप में लगेगा। वहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट केवल मूल इश्यू के दौरान खरीदे गए बॉन्ड्स पर ही लागू होगी। इसके अलावा, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड आय पर लिए गए कर्ज के ब्याज पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है।
TDS और TCS नियमों में बदलाव
अब टैक्सपेयर्स एक ही घोषणा पत्र के जरिए कई इनकम सोर्स पर TDS से बच सकते हैं। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर अब TAN की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ PAN से काम चल जाएगा। विदेश यात्रा पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जबकि शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी राहत दी गई है।
रिवाइज्ड रिटर्न और ITR फॉर्म में बदलाव
अब टैक्सपेयर्स 31 मार्च तक अपने रिटर्न में संशोधन कर सकेंगे, हालांकि दिसंबर के बाद देरी से करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही ITR-1 फॉर्म में अब दो मकानों से होने वाली आय दिखाने की सुविधा भी दी गई है, जिससे कई लोगों के लिए फाइलिंग आसान हो जाएगी।
