नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 02 जून 2026 (हिन्द संतरी ) देहात थाना नर्मदापुरम द्वारा मुखबिर सूचना पर दो व्यक्तियों को कुलामढ़ी रोड से सैलेस्टियल पार्क जाने वाली निर्माणाधीन रोड के किनारे खुले स्थान पर अवैध शराब लेकर बेचने की नियत से खडे पाते हुये दबिश दी ओर उनके पास से अवैध शराब जखीरा कुल 392 क्वाटर 70.56 वल्क लीटर जप्त कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सराहनीय कार्य किया जिसमें निरीक्षक सौरभ पाण्डेय थाना प्रभारी देहात , उनि अरविंद बेले ,सउनि लक्ष्मण अमोल्या ,प्रधान आरक्षक नवीन दुबे, आरक्षक कपिल विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह राजपूत, सुनील साहू ,संजू उइके ,जितेंद्र नरवरे की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही ।
जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो उन्होने अपने वरिष्ठ अधिकारी साईं कृष्णा एस थोटा पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम अभिषेक राजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जितेंद्र कुमार पाठक एसडीओपी के निर्देशन में थाना देहात नर्मदापुरम की टीम द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान कुलामढ़ी रोड से सैलेस्टियल पार्क कालोनी जाने वाली निर्माणाधीन रोड पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियो की तलाश करते रोड किनारे खुले स्थान पर पहुंचे जहां शासकीय वाहन की हेड लाइट की रोशनी मे मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के दो व्यक्ति रोड किनारे अपने कब्जे मे काले नीले रंग के बैग लिये खडे दिखाई दिये, जो पुलिस को अपनी ओर आते देख भागने का प्रयास करने लगें, जिनको घेराबंदी कर पकडा एवं पकडे गये व्यक्तियो से उनका नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम 01. अजय जाटव पिता राजेश जाटव उम्र 26 साल नि. आयुष नगर बाबई रोड नर्मदापुरम तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 02. अनिकेत पिता भगवान सिंह यादव उम्र 25 साल नि. ग्राम मुराहर थाना त्यौंदा जिला विदिशा हाल पंकज गौर के किराये के मकान मे गणेश चौक मंडीदीप जिला रायसेन का होना बताया ।
जिनसे उनके संयुक्त कब्जे मे लिये बैगो के संबंध मे पुछताछ की जिन्होने बैगो मे देशी सफेद प्लेन मदिरा के क्वाटर भरे होना बताया । आरोपियान अजय जाटव व अनिकेत यादव के संयुक्त कब्जे से मिले बैगो को खोलकर चेक करते उन पांचो बैगो मे देशी सफेद प्लेन मदिरा के क्वाटर भरे होना पाया । जो गिनती करने पर कुल 392 क्वाटर कुल 70.56 वल्क लीटर कीमती करीबन 27,440/- (सत्ताइस हजार चार सौ चालीस) रूपये एवं Vivo कंपनी का एक मोबाइल को विधिवत जप्त किया गया । आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाया जाने से आरोपियों को गिरफ्तार किया व शराब के संबंध में पूछताछ करने पर लोकल के दो शराब तस्करों का नाम बताया जिनके नाम आशीष उर्फ लक्खा गोस्वामी और योगेश उर्फ बिट्टू गोस्वामी बताया,जिनके कहने पर शराब लेकर आए थे । उक्त आरोपियों का पूर्व अपराधिक रिकार्ड दर्ज है जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जायेगा । आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया । गौरतलब है कि आरोपी अजय जाटव के विरुद्ध थाना कोतवाली नर्मदापुरम में भी धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है, व फरार अरोपियान का नाम थाने की गुंडा सूची में दर्ज है जिनके विरुद्ध कई मामले दर्ज है ।
