नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 01,जूलाई,2026 (हिन्द संतरी ) जिले की स्वीकृत रेत खदानों एवं नदियों से मानसून अवधि के दौरान रेत उत्खनन परकलेक्टर सोमेश मिश्र ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 जून 2026 की अर्धरात्रि से प्रभावी होकर 1 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल कार्रवाई करें।

प्रतिबंध अवधि प्रारंभ होने के बाद खनिज विभाग द्वारा जिले की विभिन्न रेत खदानों का निरीक्षण कर उत्खनन कार्य पर रोक सुनिश्चित कराई गई। अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर शासन के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि किसी भी स्थान पर रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि मानसून अवधि में रेत उत्खनन संबंधी प्रतिबंध का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें
