आश्विन रावल वकुल ब्यूरो चीफ
भोपाल 04 अक्टूबर 2026, (हिन्द संतरी ) मध्यप्रदेश सरकार सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के साथ सड़क, एक्सप्रेस-वे, सिंचाई, बांध, नहर, विद्युत, मेडिकल कॉलेज, स्कूल-कॉलेज और अन्य बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं पर तेज गति से कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से ऋण लेती है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि ऋण का उपयोग विकास और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाए, न कि नियमित राजस्व व्यय के लिए।
विकास परियोजनाएं समय से पहले पूरी होने से समाज को दूरगामी लाभ मिलते हैं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर होता है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार समय-समय पर आरबीआई के माध्यम से ऋण लेती हैं और समय-समय पर उसका पुनर्भुगतान भी करती हैं। इस व्यवस्था के तहत आरबीआई प्रत्येक मंगलवार को नीलामी करती है, जिसमें राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार माह में दो बार भाग लेती हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने मध्यप्रदेश की ऋण सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। राज्य सरकार इस सीमा के अंतर्गत लिए गए ऋण का उपयोग विकास कार्यों में करती है, जिससे सिंचाई, सड़क और विद्युत संबंधी पूंजीगत परियोजनाओं को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने सितम्बर 2026 तक आरबीआई के माध्यम से 37 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब राज्य सरकार बांध, नहर, सड़क, एक्सप्रेस-वे और विद्युत जैसी परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से कार्य करती है, तो उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। इससे स्पष्ट है कि परियोजना-आधारित पूंजीगत व्यय के लिए समय-समय पर ऋण लेना एक सकारात्मक कदम है, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यों पर तेज गति से कार्य कर रही है।
आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टेट डेवलपमेंट लोन (एसडीएल) के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त की जाती हैं। इसके तहत आरबीआई के माध्यम से बाजार से न्यूनतम और अनुकूल ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त किया जाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अत्यंत मजबूत है और इसी कारण पूर्व वर्षों में लिए गए ऋणों का शत-प्रतिशत पुनर्भुगतान समय पर हो रहा है। मध्यप्रदेश ने पुनर्भुगतान के इस वित्तीय दायित्व को निभाने में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है।
मध्यप्रदेश में आरबीआई के माध्यम से प्राप्त होने वाला ऋण हमेशा पूंजीगत व्यय, अर्थात सड़क, बिजली, सिंचाई जैसे विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। वेतन तथा लाड़ली बहना जैसी सामाजिक दायित्व की योजनाओं जैसे दैनंदिन राजस्व व्यय के लिए सरकार द्वारा पृथक से कोई ऋण नहीं लिया जाता।
यह भी उल्लेखनीय है कि विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने हेतु राज्य शासन ने किसी भी टैक्स में असामान्य बढ़ोतरी नहीं की है। विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था बढ़ते जीएसडीपी के अनुरूप निर्धारित ऋण सीमा तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों से की जा रही है, जिससे आमजन पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला गया है।
