नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 13,सितंबर,2026 (हिन्द संतरी ) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नर्मदापुरम जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई। साथ ही लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई।

नर्मदापुरम जिले में कुल 1271 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 92 नंबर न्यायालयीन प्रकरण तथा 1179 नंबर प्रकरण प्री-लिटिगशन के निराकृत हुए। इन प्रकरणों में कंपनी खाते में कुल 62.94 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। लोक अदालत में उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व में 31.65 लाख रूपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 29.15 लाख रूपये की की छूट दी गई।
