नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 14 सितंबर 2026 (हिन्द संतरी ) माखननगर पुलिस की सघन पतारसी एवं विवेचना से एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें एक अंधे कत्ल के का पर्दापाश मात्र 48 घंटे मे करके पुलिस ने तत्प्र्त्का का काम किया है। इधर 11सितंबर 2026 को ग्राम मांगरोल निवासी आशाबाई पति लीलाधर यादव का शव सांगाखेड़ा कला रोड पर खेत के पास मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतिका के पति लीलाधर यादव पिता शिवपाल यादव, निवासी ग्राम मांगरोल द्वारा घटना की सूचना दिए जाने पर थाना माखननगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।
प्रकरण में थाना माखननगर में मर्ग क्र. 82/2026, धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा मृतिका के शव का विधिवत परीक्षण एवं पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच करायी गयी. मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल की परिस्थितियों, मृतिका के शरीर पर पाई गई चोटों तथा प्रारंभिक साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। जांच में हत्या का अपराध पाए जाने पर थाना माखननगर में अपराध क्र. 698/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
महिला की हत्या एवं आरोपी अज्ञात होने के कारण घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईकृष्णा एस. थोटा (IPS) द्वारा घटना का शीघ्र खुलासा कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोहागपुर श्री अरविन्द शाह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माखननगर निरीक्षक कंचनसिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अलग-अलग बिंदुओं पर पतारसी प्रारंभ की गई।
एक पुलिस टीम को गांव में तैनात कर गोपनीय रूप से घटना वा आरोपी के संबंध में पतारसी हेतु लगाया गया
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ ही मृतिका की दिनचर्या, घटना के पूर्व की गतिविधियों, उसके संपर्क में रहे व्यक्तियों तथा घटना से संबंधित विभिन्न संभावित पहलुओं पर बारीकी से जांच की गई। ग्राम मांगरोल एवं आसपास के क्षेत्र में लगातार पतारसी करते हुए घटना से संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा प्राप्त सूचनाओं एवं साक्ष्यों का आपस में मिलान किया गया।
विवेचना के दौरान प्राप्त जानकारी एवं साक्ष्यों के आधार पर ग्राम मांगरोल निवासी राजेश उर्फ मटरू पिता रामस्नेही यादव, उम्र 48 वर्ष की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस द्वारा संदेही को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी का मृतिका से पूर्व परिचय था और दोनों के बीच संबंधों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी , मृतिका द्वारा आरोपी से रुपयों की मांग की जाती थी तथा रुपये नहीं देने पर उसे प्रकरण में फंसाने की धमकी दिए जाने के कारण दोनों के बीच विवाद चल रहा था।
विवेचना में सामने आए तथ्यों एवं आरोपी से पूछताछ के अनुसार दिनांक 11.09.2026 की सुबह आरोपी एवं मृतिका के बीच पहले भी विवाद हुआ था। इसके बाद सुबह करीब 09:30 बज, जब मृतिका अपने खेत की ओर जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में पुनः दोनों का आमना-सामना हुआ और विवाद हुआ।
आरोपी अपने घर से धारदार हथियार लेकर आया और रास्ते में मृतिका को रोककर उस पर हमला कर दिया।
आरोपी द्वारा मृतिका के पेट, छाती एवं पैरों पर चाकू से कई वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस द्वारा आरोपी राजेश उर्फ मटरू पिता रामस्नेही यादव, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम मांगरोल की संलिप्तता सामने आने से आरोपी को दिनांक 13.09.2026 को ग्राम मांगरोल से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक कंचनसिंह ठाकुर, उनि. आकाशदीप पचाया, उनि. अशोक वरबडे, सउनि. गोपाल पाल, प्र.आर. 560 तरुण चंदेल, प्र.आर. 06 सुनील नागले, प्र.आर. 349 हरीश मालवीय, आर. 626 शुभम राय, आर. 795 रविन्द्र, म.आर. 939 सलोनी खोरे एवं म.आर. 959 स्वाति , साइबर सेल आरक्षक संदीप यदुवंशी, प्रशांत राजपूत, सागर कुशवाहा की रही जिनके अथक प्रयासो से यह सफलता मिल सकी।
