नीलेश यादव जिला व्युरों
नर्मदापुरम् 23 जुलाई 2023 (हिन्द संतरी )। जिले में किसी भी नर्सिंग होम या चिकित्सालय को खुले में बायोमेडिकल बेस्ट फैंकने पर प्रतिबंध होने के बाबजूद भी सभी अस्पताल ओर उनके संचालक बाज नही आ रहे हे ओर खुले मे यह कचरा फैक रहे है। आज मीणा फ्रेक्चर अस्पताल पर नगरपालिका द्वारा 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अनुराग तिवारी ने बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है।
स्वच्छता निरीक्षक श्री तिवारी ने बताया कि 23 जुलाई सुबह 9 बजे निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल के सामने कचरे (मेडिकल कचरा सिरिन्ज इंजेक्शन दवाइयों की बोतल प्लास्टर की पट्टियां आदि) का ढेर लगा पाया गया। ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के नियम 4 तहत हॉस्पिटल के कचरे का निष्पादन स्वयं को ही करना है मेडिकल कचरा को बाहर रोड पर न डालने हेतु पूर्व में भी कई बार अस्पताल के कर्मचारी स्टॉफ को समझाया जा चुका है परंतु हॉस्पिटल द्वारा कोई सुधार नहीं आया। मेडिकल कचरा बाहर रोड पर फैंकने से आवासीय क्षेत्र में संक्रमित बीमारी होने का खतरा है एवं रहवासियों द्वारा शिकायत भी प्राप्त हो रही है। हॉस्पिटल का मेडिकल कचरा एवं गंदगी फैलाने के हेतु अर्थदंड 15000/- कार्यालय में तीन दिवस के अंदर जमा करें अन्यथा कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय भेजा जाएगा।
