नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 08 मई 2026 (हिन्द संतरी ) नर्मदापुरम में अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन का महाजाल बिछा है जिसकी शिकायत नर्मदापुरम विधायक डॉ सीताशरण शर्मा और सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह कर चुके है किन्तु आबकारी विभाग आँख मूंद कर बैठा है यह अलग बात है की कानून व्यवस्था को स्थापित करने हेतु पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में इस प्रकार के मामले उजागर होने से पुलिस तत्परता से अपनी भूमिका निभाती है इसी क्रम में 6 मई को थाना सिवनी मालवा पुलिस ने एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप में दो व्यक्तियों को सिवनी मालवा से देकना की ओर अवैध शराब ले जाए हुए थाना प्रभारी सिवनी मालवा निरी. सुधाकर बारस्कर, उनि. नरेन्द्र लिल्लोरे, सउनि उमेश मिश्रा, आर. बलराम, आर. केतन, आर. पूनम बिल्लोरे ने पकड़ने में सफलता पाई है जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे है।
सिवनी मालवा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान लोखरतलाई रोड पहुंचकर सफेद रंग की बोलरो पीकअप जो कि बेकना की तरफ जा रही थी, उक्त बोलेरो पिकअप का पीछा कर घेराबंदी करते हुए बाकाबेड़ी पहुंच मार्ग मेन गेट के पास संदिग्ध बोलरो पिकअप क्रमांक MP28G1008 को रोका गया। जिसमें दो संदेही व्यक्ति सामने केबिन में बैठे मिले। पिकअप बडी पीले रंग की तिरपाल से ढकी हुई थी । उक्त दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर ड्रायवर ने अपना नाम रमेश उर्फ गंगाराम चौरगढे पिता शिवकिशोर चौरगढे उम्र 49 साल निवासी खारी मोहल्ला चिचोली थाना चिचोली जिला बैतुल व हेल्पर सीट पर बैठे दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम विजेश उइके पिता धर्मेन्द्र उड़के उम्र 22 साल निवासी ग्राम भोगीतेड़ा थाना बैतुल बाजार जिला बैतुल का रहना बताया।
उक्त पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें खाकी रंग के बंद कार्टून पीकअप में फुल भरे हुए मिले, जिसमे से एक कार्टून को खोल कर देखने पर उसमे आफिसर च्वाइस अंग्रेजी मंदिरा के 48 क्वाटर पाये गये। पूरे पीकअप ने एक जैसे कार्टून भरे पाये गये दोनो व्यक्तियो से उक्त शराब के संबंध में वेध दस्तावेज मांगे गये जिन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। तलाशी के दौरान अंग्रेजी शराब आफिसर च्वाइस अंग्रेजी मंदिरा के कुल 298 पेटियां प्रत्येक पेटी मे 180ml के 48 क्वाटर इस तरह कुल मंदिरा 2574.720 लीटर कुल कीमत 25,74,720 रुपये एवं परिवहन में प्रयुक्त सफेद रंग की बोलरो पीकअप क्रमांक MP28G1008 कीमत करीब 2,00,000 रुपये इस प्रकार कुल 27,74,720 रु. मशरुका जब्त करते हुए दोनो आरोपियों रमेश उर्फ गंगाराम चौरगढे पिता शिवकिशोर चौरगढे उम्र 49 साल निवासी खारी मोहल्ला चिचोली थाना चिचोली बैतुल एवं विजेश उड़के पिता धर्मेन्द्र उड़के उम्र 22 साल निवासी ग्राम भोगीतेड़ा थाना बैतुल बाजार जिला बैतुल को अभिरक्षा में लेकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिवनी मालवा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर दिवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साई कृष्णा (भापुसे) के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में थाना प्रभारी सिवनी मालवा निरी. सुधाकर बारस्कर द्वारा हमराह बल के टीम गठित कर संपूर्ण कार्यवाही की गई।
