नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 27,मई,2026(हिन्द संतरी ) नर्मदापुरम जिला नर्मदा तट पर है ओर इस तट पर बने मंदिरों की सेकड़ों एकड़ भूमि मंदिर के सर्वराकारों के इशारे पर मनमर्जी से सिकमी नीलाम होती है या बेच दी जाती है किन्तु पदेन कलेक्टर इस भूमि ओर मंदिरों के ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के बाबजुद यहा के मंदिरों की हजारो एकड़ जमीन खुर्द बुर्द हो गई किन्तु शिकायतों के बाद भी कलेक्टर हाथ पर हाथ रखे रहे, मतलब इस भरष्टाचार मे उनकी सहमति से इंकार नहीं किया जा सकता है। सोमेश मिश्रा पहले कलेक्टर है जो नयी इबारत लिखकर मंदिरों के जमीन को सार्वजनिक कर उसका सदुपयोग करने जा रहे है।
यह पहला अवसर है जब कलेक्टर ने तहसील नर्मदापुरम (ग्रामीण) द्वारा सार्वजनिक न्यास श्री नर्मदाजी मंदिर नर्मदापुरम की कृषि भूमि को सिकमी पर देने हेतु नीलामी की उद्घोषणा जारी की है अगर वह जिले के सभी ट्रस्ट ओर मंदिरों की ज़मीनों का रिकार्ड तलब कर मौजूदा मंदिरों मे पदासीन लोगों से मिले तो आंखे फटी की फटी रह जाएंगी जिसमें बड़े आसामी से लेकर नेता, पुलिसवाले,अधिकारीगण इन मंदिरों पर खुद या अपने लोगों को बैठाकर लुटपाट किए हुये है। नर्मदाघाट के इसी हनुमान मंदिर के ले लीजिये ग्वालों के द्वारा 200 एकड़ जमीन इस मंदिर के सौ साल पहले दान में दी थी जिसे इस मंदिर के पुजारी लखनमहाराज ने कब्जा कर खुर्दबुर्द कर दिया ओर मरने से पहले अपने रिशतेदारों को काबिज कर दिया ।
अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम के आदेशानुसार तहसीलदार नर्मदापुरम (ग्रामीण) को सार्वजनिक न्यास श्री नर्मदाजी मंदिर की ग्राम कुलामडी, नर्मदापुरम स्थित कुल 11.913 हेक्टेयर भूमि में से 1 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण में अधिग्रहित होने के बाद शेष बची 10.913 हेक्टेयर भूमि का रिसीवर नियुक्त किया गया था।
कृषि वर्ष 2026-27 के लिए कृषि भूमि रकबा 10.913 हेक्टेयर की कृषि कार्य हेतु सिकमी नीलामी की जाएगी। नीलामी की कार्यवाही 24 जून 2026, को दोपहर 2:00 बजे से तहसील कार्यालय, नर्मदापुरम (ग्रामीण) में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने से पहले अमानत राशि 25 हजार रुपये, प्रवाचक नायब तहसीलदार के पास जमा करनी होगी।
नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार की जाएगी। सफल बोलीदार को नीलामी के तुरंत बाद कुल राशि का 25% जमा करना होगा। शेष 75% राशि 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के लिए नीलामीकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि पर अमानत राशि के साथ नीलामी में भाग ले सकते हैं।
