नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 19,मई,2026(हिन्द संतरी) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम पंचायत मोहासा स्थित नेचर बायो फूड्स (दावत) संस्थान का श्रम निरीक्षक सुश्री सरिता साहू द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन व सेवा शर्ते का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान परिसर में भवन संनिर्माण कार्य चल रहा है। अधिनियम की धारा 46 के तहत किसी भी संनिर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक को कार्यस्थल का नाम, निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम तथा नियोजित होने वाले संभावित श्रमिकों की संख्या सहित पूर्ण विवरण के साथ सूचना देना अनिवार्य है।
श्रम निरीक्षक साहू ने बताया कि नेचर बायो फूड्स प्रबंधन द्वारा निर्माण कार्य की कोई सूचना उनके कार्यालय को नहीं दी गई। यह अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में नेचर बायो फूड्स (दावत) के श्री राजेश जायसवाल एवं विनोद कुमार जैन को अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है।
