नीलेश यादव जिला ब ब्यूरो
नर्मदापुरम 20,अगस्त,2026 (हिन्द संतरी ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026, शनिवार को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत तहसील स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सम्पूर्ण भारत में आयोजित होगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन एवं सचिव के मार्गदर्शन में जिला नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनीमालवा में भी लोक अदालत लगाई जाएगी।
इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण आपसी समझौते और सुलह के आधार पर निपटाए जाएंगे। इसमें राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा , वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि के मामले रखे जाएंगे। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी रखे जाएंगे, जो अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचे हैं। इनमें जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि शामिल हैं, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी प्रदान की जाती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री के. शिवानी द्वारा लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशगण, विभागीय अधिकारियों, बैंक शाखा प्रबंधकों, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सचिव सुश्री के. शिवानी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों के धन और समय दोनों की बचत होती है, साथ ही आपसी द्वेष और वैमनस्यता की भावना भी समाप्त होती है। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण कराएं।
