नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 11,सितंबर,2026 (हिन्द संतरी ) महाप्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नर्मदापुरम जिले में नवीन रेत खदानों के रूप में नानपा एवं कजलास को घोषित किया गया है। घोषित रेत खदानों को नियमानुसार नर्मदापुरम-2 रेत समूह में सम्मिलित किया गया है। जारी विवरण के अनुसार डोलरिया तहसील के ग्राम नानपा में खसरा क्रमांक 01 में कुल 78.873 हेक्टेयर में से 15.000 हेक्टेयर क्षेत्र तथा ग्राम कजलास में खसरा क्रमांक 103 में कुल 53.393 हेक्टेयर में से 15.000 हेक्टेयर क्षेत्र रेत खदान के लिए घोषित किया गया है। इस प्रकार दोनों नवीन रेत खदानों में कुल 30.000 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के संशोधित नियम, 2023 के नियम 5(5) एवं नियम 6(4) के प्रावधानों के तहत उक्त नवीन घोषित रेत खदानों को नर्मदापुरम-2 रेत समूह में सम्मिलित किया गया है। संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि उक्त रेत खदानों का संचालन प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक वैधानिक अनुमतियां, जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल-वायु सम्मति संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से नियमानुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही खदानों को संचालन की स्थिति में लाया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रेत खदानों का संचालन निर्धारित नियमों एवं पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा।
