नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 04जून,2026 (हिन्द संतरी )राज्य शासन द्वारा किसानों के हितों की रक्षा एवं गुणवत्ता युक्त खाद की उचित दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे मध्यप्रदेश में “सूचना दाता प्रोत्साहन योजना” लागू की गई है। योजना के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी खाद की बिक्री तथा यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की सूचना देने वाले व्यक्तियों को ₹1000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उप संचालक कृषि डॉ. रवि कांत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिले का कोई भी नागरिक, किसान अथवा व्यापारी शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना सही पाए जाने एवं विभागीय जांच में सामग्री जब्त होने या दोष सिद्ध होने पर संबंधित सूचना दाता के बैंक खाते में रुपए 1000 की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा किसी भी स्तर पर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। यह योजना 20 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना के अंतर्गत बिना लाइसेंस खाद बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक खाद का अवैध भंडारण, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री, नकली अथवा मिलावटी खाद का निर्माण एवं विक्रय, सरकारी अनुदान वाले यूरिया का औद्योगिक उपयोग तथा अनाधिकृत उर्वरक परिवहन जैसी
गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है-
सूचना देने के लिए कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल किया जा सकता है। हेल्पलाइन ऑपरेटर शिकायत को संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचाएगा। शिकायतकर्ता को घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम-पता तथा यदि संभव हो तो फोटो या वीडियो जैसे साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड एवं बैंक शाखा की जानकारी भी देनी होगी।
उपसंचालक कृषि डॉ. रवि कांत सिंह ने किसानों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी अथवा नकली खाद बिक्री जैसी कोई भी अवैध गतिविधि दिखाई देती है, तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 155253 पर सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं तथा शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाएं।
