नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम 31,जुलाई,2026(हिन्द संतरी ) माखन नगर स्थित कनकधारा वेयरहाउस में जांच करने पर पाई गई अनियमिताओं के आधार पर उपार्जित मूंग में मिट्टी पर जाने के मामले में गुरुवार को संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में तीन लोगों पर फिर दर्ज की गई है तथा जांच प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर माखननगर स्थित कनकधारा वेयरहाउस, ग्राम गुराड़िया कला में समर्थन मूल्य पर संग्रहित लगभग 62,862 बोरी सरकारी मूंग के भंडारण की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम श्री देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज परिहार एवं उप संचालक कृषि रविकांत सिंह तथा जिला विपणन अधिकारी अनिल जैन की एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया था।

गठित जांच दल द्वारा गत दिनांक 22 जुलाई 2026 को वेयरहाउस में भंडारित मूंग के 23 स्टेकों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई बोरियों में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में मिट्टी एवं बाह्य पदार्थ पाए गए, जबकि कुछ बोरियां पूर्ण रूप से मिट्टी से भरी हुई मिलीं। प्रथम दृष्टया इस गंभीर अनियमितता के सामने आते ही वेयरहाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया तथा सभी 23 स्टेकों से नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में पाया गया कि वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मार्कफेड एवं नाफेड के खाते में भंडारित 31,298.89 क्विंटल मूंग में मिट्टी की मिलावट पाए जाने से मध्य प्रदेश शासन को लगभग 28.14 करोड़ रुपये की क्षति होना परिलक्षित होता है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर वेयरहाउस संचालक श्री तारेश पुरोहित, तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री श्याम होसले (वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, शाखा माखननगर) तथा जिला प्रबंधक श्री वासुदेव दावन्डे (मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, नर्मदापुरम) को समुचित निगरानी एवं पर्यवेक्षण के अभाव में शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग एवं विनियोग हेतु उत्तरदायी पाया गया।
जांच में अनियमितता प्रमाणित होते ही प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में जिला विपणन अधिकारी श्री अनिल जैन की शिकायत पर गुरुवार को थाना माखननगर, जिला नर्मदापुरम में उपरोक्त तीनों जिम्मेदारों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(5) एवं 318(4) के अंतर्गत प्राथमिकी एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में शासकीय योजना के क्रियान्वयन हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह कनकधारा वेयरहाउस में किए गए औचक निरीक्षक तथा वेयरहाउस में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर तथा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुरूप संबंधितो के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिले के अन्य वेयरहाउसों का भी औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।
